पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक पीड़ित को 5 लाख रुपये की सहायता, प्रभावित परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबल
रायपुर, 20 अगस्त 2026।
नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और पुनर्वास का सहारा देने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर श्री विश्वदीप ने नक्सली हिंसा से प्रभावित 8 पीड़ितों के लिए कुल 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। पुनर्वास नीति के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
मृतकों के परिजनों और स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्ति को सहायता
यह सहायता नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के निकटतम वारिसों तथा स्थायी रूप से असमर्थ व्यक्ति को दी जाएगी। लाभार्थियों में सोयम धरमा की पत्नी श्रीमती सोयम सीता, धरमैया ध्रुवा की पत्नी श्रीमती मुन्नका ध्रुवा, बाड़से पिंटू की पत्नी श्रीमती हड़मे बाड़से, कवासी जोगा की पत्नी श्रीमती मंगली कवासी, चन्द्रैया मोड़ियम के पिता श्री मारा मोड़ियम, तुलेश्वर राणा के पिता श्री कमलसाय राणा, कुरसम मंगलू के पुत्र श्री नंदू कुरसम तथा स्थायी रूप से असमर्थ श्री राजू मोड़ियम शामिल हैं।
आधी राशि सीधे खाते में, बाकी एफडी में
स्वीकृत 5 लाख रुपये की सहायता में से 50 प्रतिशत राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में तीन वर्ष की सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखी जाएगी।
एफडी की अवधि के दौरान मिलने वाले तिमाही ब्याज का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा। तीन वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद एफडी की मूल राशि भी सीधे लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी।
पुनर्वास के साथ आर्थिक सुरक्षा पर जोर
वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की ओर आगे बढ़ने में सहयोग देना है।
जिला प्रशासन द्वारा नक्सली हिंसा से प्रभावित नागरिकों और परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी है। यह पहल प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल देने के साथ उनके भीतर सुरक्षा, सम्मान और विश्वास की भावना मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
