जगदलपुर, 14 अगस्त 2026।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बस्तर जिले में 15 अगस्त को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर आकाश छिकारा के आदेश के बाद जिले में संचालित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें और मद्य भंडारण भंडार पूरी तरह बंद रहेंगे।
14 अगस्त से ही बंद होने लगेगी बिक्री
जारी आदेश के मुताबिक देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के साथ होटल बार, सैनिक कैंटीन तथा अन्य संबंधित मदिरा विक्रय एवं भंडारण प्रतिष्ठान 14 अगस्त को निर्धारित समय समाप्त होने के बाद बंद कर दिए जाएंगे।
इसके बाद 15 अगस्त को पूरे दिन शराब की बिक्री और मदिरा का किसी भी तरह का संव्यवहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
अवैध बिक्री पर भी रहेगी निगरानी
शुष्क दिवस के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित आबकारी उपनिरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने अधिकारियों को अवैध मदिरा बिक्री पर विशेष निगरानी रखने और शुष्क दिवस के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
यानी 15 अगस्त को बस्तर जिले में स्वतंत्रता दिवस के साथ लागू रहेगा पूर्ण ड्राई डे—शराब की दुकानें बंद रहेंगी और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
