रायपुर, 23 अक्टूबर 2026।
प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ शासन लगातार प्रयास कर रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से धोखाधड़ी करने और उनकी राशि का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम दुलदुला में तीन हितग्राहियों से आवास निर्माण के नाम पर राशि लेने के बावजूद मकान का निर्माण पूरा नहीं करने और पैसे वापस नहीं लौटाने के मामले में ठेकेदार शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से धोखाधड़ी करता है या शासन की जनकल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनकी राशि हड़पता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बोड़ला विकासखंड के ग्राम दुलदुला, ग्राम पंचायत बेंदा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के हितग्राही राजिम धुर्वे ने ठेकेदार शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, ठेकेदार ने आवास निर्माण का कार्य पूरा करने के नाम पर राशि प्राप्त की, लेकिन निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया। हितग्राही द्वारा राशि वापस मांगे जाने पर भी पैसे नहीं लौटाए गए। इस मामले में थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

शिकायत के अनुसार, राजिम धुर्वे, उनके बड़े भाई सोनेलाल धुर्वे और पड़ोसी छिरवैया धुर्वे के नाम पर प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत हुए थे। योजना की पहली किस्त के रूप में प्राप्त 40 हजार रुपये के बाद आवास निर्माण का ठेका पूर्व सरपंच पति शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान ने लिया। इसके बाद दूसरी किस्त की 60 हजार रुपये की राशि भी ठेकेदार को नकद भुगतान की गई। आरोप है कि राशि लेने के बावजूद आवासों का निर्माण पूरा नहीं कराया गया। हितग्राहियों की शिकायत के अनुसार, तीनों से 80-80 हजार रुपये, यानी कुल 2 लाख 40 हजार रुपये लेकर धोखाधड़ी की गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से धोखाधड़ी के मामलों में कबीरधाम जिले में कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ग्राम आमानारा के हितग्राही बैसाखू बैगा ने ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरुद्ध थाना तरेगांव जंगल में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी प्रकार ग्राम राजाढ़ार के देवसिंह की शिकायत पर ठेकेदार कुमार मेरावी के विरुद्ध थाना चिल्फी में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस तरह अब तक प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत निर्माण कार्य पूरा नहीं करने और राशि वापस नहीं लौटाने के आरोप में कुल तीन ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन मामलों में हितग्राहियों से कुल 7 लाख 49 हजार रुपये की कथित ठगी का आरोप है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के सख्त रुख के बीच जिला प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
