राजस्व भूमि में लगे नीलगिरी पेड़ कटाई के पूर्व एसडीएम से अनुमति आवश्यक

अम्बिकापुर:- कई गांवों में निजी राजस्व भूमि पर लगाये गये यूकेलिप्टस (नीलगिरी) के पेड़ों को किसान काटकर निजी व्यक्तियों को बेच रहे हैं। नियमों के अनुसार, राजस्व भूमि पर ऐसे पेड़ों की कटाई के लिए उपमंडल दंण्डाधिकारी एसडीएम की पूर्व अनुमति के आवश्यक है। इस अनुमति के आधार पर वन विभाग द्वारा एनटीपीसी प्रणाली के माध्यम से परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया जाता है।

वन विभाग द्वारा यह जानकारी समय-समय पर टिम्बर एसोसिएशन एवं अन्य सार्वजनिक मंचों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई है।एक बार फिर जनहित में जारी की जा रही है एनओसी से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करें।

  • Related Posts

    साहू समाज द्वारा बालोद नगर व ग्रामीण अंचल में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा साहू की मुख्य अतिथेय में धूमधाम से मनाया गया कर्मा जयंती, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू रहे विशेष अतिथि, बच्चों ,युवाओं ,बुजुर्गों में दिखा अलग ही उत्साह….

    बालौद- प्रकाश कुमार कर्मा जयंती…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *