14 मार्च को होली के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित

कोण्डागांव :- कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत् छत्तीसगढ़ आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 एवं आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार 14 मार्च को ‘होली‘ के अवसर पर ‘शुष्क दिवस‘ घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत 14 मार्च को ‘होली‘ के अवसर पर जिले के समस्त देशी सीएस 2 (घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 (घघ) एवं एफएल 7 सैनिक केन्टीन फुटकर पूर्णतः बंद रखा जायेगा तथा अवैध शराब बिक्री, धारण परिवहन आदि पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

  • Related Posts

    साहू समाज द्वारा बालोद नगर व ग्रामीण अंचल में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा साहू की मुख्य अतिथेय में धूमधाम से मनाया गया कर्मा जयंती, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू रहे विशेष अतिथि, बच्चों ,युवाओं ,बुजुर्गों में दिखा अलग ही उत्साह….

    बालौद- प्रकाश कुमार कर्मा जयंती…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *