
संगीत सिंह चौहान .
जशपुर जिले के हल्दी झरिया थाना बागबाहर निवासी हीराधार यादव उड़ीसा से गंजा लाकर छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में व्यापार का पुराना सरगना था हीराधार यादव को चौकी कोतबा थाना बागबाहर द्वारा 27 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा था जिस पर अपराध क्रमांक 94/ 2024 धारा 20(बी)(¡¡)(सी) दर्ज किया गया था अभियुक्त शातिर किस्म का गांजा तस्कर था जिसके विरुद्ध सरगुजा जिले में गांजा तस्करी के दो अपराध पंजीबद्ध किए गए थे|

प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व में दिनांक 02/06/2024 के शाम में चौकी कोतवा द्वारा गांजा तस्करी की सूचना मिलने पर ग्राम पीठाआमा चौक के पास नाकाबंदी करने के दौरान कार क्रमांक सीजी 13 ए डब्लू 4063 कर के चालक एवं उसमें सवार कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर अंधेरे एवं पानी गिरने का मौका पाकर भाग गए पुलिस द्वारा उनके भागने पर तत्काल कार के पास जाकर घेराबंदी किया गया उक्त कर में एक 16 वर्षीय बालक मिला जो कर का गेट नहीं खुलने पर भागने में असफल रहा पुलिस द्वारा उक्त बालक से गांजा रखने के संबंध में पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई तलाशी दौरान वाहन की डिक्की में मादक पदार्थ गांजा 27 किलोग्राम कीमती 270000 रुपये मिलने पर कार सहित जप्त कर अपचारी नाबालिक को अभिरक्षा में लिया गया अबचारी बालक से पूछताछ पर बताया कि उक्त गांजा हीराधार यादव का है पुलिस द्वारा हीराधार यादव को दिनांक 26 8.2024 को एवं उसके साथी महेश यादव को दिनांक 10-10-24 को गिरफ्तार किया जा चुका है हीराधार यादव के विरुद्ध सीतापुर थाना में गांजा तस्करी के दो प्रकरण वर्ष 2014 एवं 2016 में दर्ज है चौकी कोतबा में वर्ष 2024 में दर्ज किया गया है ,

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज से श्री अंकित गर्ग एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह की नेतृत्व में उपरोक्त कार्रवाई की गई है उपरोक्त अधिकारियों द्वारा हीराधार यादव के द्वारा गांजे के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को चिन्ह अंकित करने हेतु निर्देश किया गया था उक्त निर्देश के परिपालन में एसडीओपी पत्थलगांव श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल द्वारा जांच प्रस्तुत किया गया जिसके आंकड़े चौंकाने वाले थे अभियुक्त हीराधार यादव तथा उसके परिवारजनों के खातों में विगत 3 वर्ष से कम अवधि में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की गई थी गांजे के अवैध व्यापार से अभियुक्त हीराधर यादव ने पांच वाहन तथा दो मंजिला मकान कुल कीमत रुपये 13882134(एक करोड़ अड़तीश लाख बयाशी हजार एक सौ चौतीश ) का अर्जित किया था,स्वपक औषधि तथा मनःप्रभावि पदार्थ अधिनियम की धारा 68 के परिपालन में आयकर उद्योग, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान, डाकघर ,जीवन बीमा ,राजस्व तथा राज्य करके अधिकारियों से जानकारी का एकत्रण किया गया| रिपोर्ट सक्षम अधिकारी तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ती) (संपहरण) अधिनियम 1976 (सफेम) मुंबई को प्रेषित की गई| अभियुक्त को अपने अभिकर्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया |

अंततः जशपुर पुलिस द्वारा किए गए आर्थिक अन्वेषण प्रमाणित होने पर अभियुक्त हीराधर यादव के ग्राम हल्दी झरिया स्थित मकान तथा पांच वाहन (दो कार) (दो मोटरसाइकिल )(एक ट्रैक्टर ) कुल कीमत 13882134 (एक करोड़ अडतीश लाख बयाशी हजार एक सौ चौतीश) के संपहरण की पुष्टि की गई|
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि एसडीओपी पत्थलगांव श्री दुर्गेश कुमार जायसवाल द्वारा उनकी संपत्ति का विवरण प्राप्त कर सफेमा मुंबई कोर्ट में अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत करने पर जशपुर जिले से प्रथम बार ऐसी कार्यवाही हुई है | जिले के अभ्यषतःअवैध नशा तस्करी के आरोपियों के विरुद्ध लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी|